2. राज्य शासन के आदेश दिनांक 7 जून 2013 की कंडिका 5 और 6 के पात्र परिवारों को दी जाने वाली रु 50,000 की राशि में 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़कर भुगतान किया जाएगा।
3. ग्राम कोथमीर, धारडी, गुवाड़ी, नयापुरा, नरसिंहपुरा, एखण्ड, देगावां आदि गांवों की टापू बनने वाली जमीनों का परीक्षण कर भू अर्जन या रास्ता बनाने के विषय मे उचित निर्णय लिया जायेगा।
4. भू अर्जन व पुनर्वास के शेष सभी कार्यों को अविलंब पूरा किया जायेगा।
5. Dam safety के मापदंडों के परीक्षणों के पश्चात इस पर (बांध जल स्तर 194 मीटर लाने) विचार किया जायेगा।
6. भू अर्जन व पुनर्वास के कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्य महाप्रबंधक एन एच डी सी दिन प्रतिदिन इन कार्यों की निगरानी व समीक्षा करते हुए इसे अगले 6 सप्ताह में पूरा करना सुनिश्चित करें
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